मिठाई कितनी ताजी है 1 अक्टूबर से दुकानदारों को देनी होगी जानकारी, FSSI ने जारी किए आदेश

बाजार में बिकने वाली मिठाइयों को लेकर सरकार सख्त हो गई है अब दुकानदारों को यह बताना अनिवार्य है कि उन्होंने मिठाई कब की बनी है! 

साथ ही साथ उन्हें यह भी बताना अनिवार्य होगा कि यह मिठाई कितने दिनों तक खाने के लिए अच्छा है ! इसके लिए फूड रेगुलेटर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फूड सिक्योरिटी कमिश्नर को पत्र लिखा है !
 अभी हम बाजार में बिकने वाली मिठाइयों पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं रहता दुकानदार उन्हें बहुत लंबे समय तक जब तक वह बिक ना जाए तब तक उसका उपयोग करते रहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है सरकार के इस कदम से हम सभी को फायदा होगा !

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