भारत में अगर आप कोई भी गाड़ी चलाते है, तो आपके पास Valid लाइसेंस के साथ उस गाड़ी का Third Party Insurance होना जरुरी है, अगर आप ने यह नहीं कराया है तो आपको यह कराना जरुरी है!
क्या होता है थर्ड पार्टी इंसोरेंस?
Third Party Insurance का मतलब होता है, किसी कारण से गाड़ी की दुर्घटना होती है, और उसमे आपको छोड़ कर के किसी दूसरे को नुकसान होता है, तो उसका बीमा Insurance Company देगी, ध्यान देने वाली बात यह है की इसमें अगर आपको कोई चोट लगती है तो इस में आप कोई दावा नहीं कर सकते है, इसमें सामने वाला अगर आप से नुकसान की भरपाई करने के लिए कहता है तो उस समय ही आप इसमें Clime कर सकते है!