Capital Gain Tax यह एक प्रकार का टैक्स है जो की तब तब लगता है जब आपको किसी Asset को बेचने पर जब आपको मुनाफा होता है तो सरकार इस मुनाफा का एक हिस्सा टैक्स के रूप में लेती है इसको ही कैपिटल गेन टैक्स कहते है! इसमें कैपिटल एसेट में Mutual Fund, Stock, जमीन, आभूषण, वाहन, ट्रेडमार्क, पेटेंट जैसी चीज़ो को शामिल किया जाता है इसमें जो भी आपको मुनाफा होता है, उसका उस साल टैक्स के रूप में देना पड़ता है!
Types of capital gain tax
इसमें आप जो एसेट को बेच रहे है वो कितने समय से आपके पास था इस आधार पर Capital Gain Tax को बाटा गया है, यह दो प्रकार का होता है
- Short-term capital gain tax: अगर आपके पास कोई एसेट है और आप अगर उसको 36 महीने से पहले बेचते है तो आपको उसमे शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन अगर वो चीज़ अचल सम्पति है तो आपको 24 महीने से कम समय में बेचने पर यह टैक्स देना पड़ता है!
- Long-term capital gain tax: जब आपके पास कोई ऐसा एसेट है जो आपके पास 36 महीने से अधिक समय के बाद बेचते है तो आपको Long-term capital gain tax लगता है!
सरकार समय समय पर इसमें बदलाव करती रहती है, इस साल बजट में इसमें चेंज होने की उम्मीद है!
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